
CSPDCL ने संविदा कर्मियों की हड़ताल पर लगाई रोक, प्रदर्शन करने पर होगी कार्रवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने संविदा लाइन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए उसे प्रतिबंधित कर दिया है। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ द्वारा 12 से 14 जनवरी 2026 तक तीन दिवसीय सांकेतिक काम बंद हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिस पर अब कंपनी प्रबंधन ने रोक लगा दी है।
हड़ताल और प्रदर्शन नियमों के खिलाफ
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) राजेंद्र प्रसाद द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संविदा कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1968 से शासित हैं। इन नियमों के तहत किसी भी प्रकार की हड़ताल, प्रदर्शन या बिना स्वीकृति अवकाश लेना कदाचार की श्रेणी में आता है।

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रबंधन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि विद्युत सेवा अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आती है, ऐसे में कार्य की निरंतरता बनाए रखना और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य है। CSPDCL ने संकेत दिए हैं कि घोषित तिथियों पर किसी भी प्रकार की हड़ताल, काम बंद या कार्य में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों से नियमों का पालन करते हुए सेवाएं सुचारू रखने की अपील की है।
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