
Durg : नंदिनी नगर का कुख्यात बदमाश डॉ. दुष्यंत खोसला एक साल के लिए जिलाबदर
दुर्ग जिले के नंदिनी नगर क्षेत्र में लंबे समय से लोगों में दहशत का माहौल पैदा करने वाले गुण्डा बदमाश डॉ. दुष्यंत खोसला के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। दुर्ग जिलाधीश ने उसे एक वर्ष के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है।
क्लीनिक की आड़ में आपराधिक गतिविधियां
डॉ. दुष्यंत खोसला द्वारा नंदिनी नगर क्षेत्र के अहिवारा में क्लीनिक खोलकर व्यवसाय की आड़ में लोगों को डराने-धमकाने और मारपीट किए जाने की लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। उसके आचरण से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था।
थाना नंदिनी नगर में दर्ज हैं कई मामले
अनावेदक के खिलाफ थाना नंदिनी नगर में मारपीट और धमकी से जुड़े 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इन मामलों के आधार पर उसे गुण्डा बदमाश की सूची में शामिल किया गया था, ताकि उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जा सके।
सुधार नहीं होने पर भेजा गया प्रतिवेदन
पुलिस द्वारा लगातार निगरानी के बावजूद आरोपी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं दिखा। वह लगातार समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने उसके विरुद्ध जिलाबदर की अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदन जिलाधीश को भेजा।
छह जिलों की सीमा से निष्कासन
जिलाधीश दुर्ग ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत दिनांक 08 जनवरी 2026 को आदेश पारित करते हुए डॉ. दुष्यंत खोसला को दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बालोद और कबीरधाम जिलों की सीमा से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है।
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