
ट्रांसफर आदेश की अवहेलना भारी पड़ी, ज्वाइनिंग नहीं देने पर Surguja में 10 शिक्षक सस्पेंड
सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत जारी ट्रांसफर आदेशों को नजरअंदाज करना शिक्षकों को महंगा पड़ गया। आदेश के बावजूद नए स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं देने वाले 10 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) डॉ. दिनेश कुमार झा द्वारा की गई है।
क्यों हुई कार्रवाई?
युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत अतिशेष शिक्षकों को अन्य स्कूलों में पदस्थ किया गया था और स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे तत्काल ज्वाइनिंग देकर अध्ययन-अध्यापन कार्य शुरू करें। इसके बावजूद संबंधित शिक्षकों ने आदेश का पालन नहीं किया, जिसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन माना गया।

अभ्यावेदन भी हुआ था खारिज
बताया गया है कि कुछ शिक्षकों ने ट्रांसफर आदेश के खिलाफ संभाग स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद समिति ने अभ्यावेदन खारिज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं दी।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जेडी द्वारा 5 शिक्षकों को सस्पेंड किया जा चुका है। अब कुल 10 शिक्षकों पर गाज गिर चुकी है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
निलंबित शिक्षकों की सूची
- गीता चौधरी (प्राथमिक शाला रिखीमुंडा),
- अजय कुमार मिश्रा (प्राथमिक शाला बांधपारा),
- सीमा सोनी (प्राथमिक शाला चठीरमा),
- अल्पना गुप्ता (प्राथमिक शाला हर्राटिकरा),
- मधु गुप्ता (प्राथमिक शाला बिसुनपुर),
- भीष्म सिंह (प्राथमिक शाला मुड़ापारा),
- अंजुला श्रीवास्तव (प्राथमिक शाला हर्राटिकरा),
- निर्मला तिर्की (प्राथमिक शाला दरिमा),
- बिंदु जायसवाल (प्राथमिक शाला चिटकीपारा, संकुल टपरकेला),
- गीता देवी (प्राथमिक शाला रजपुरीखुर्द)।
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