
न्यायिक हस्तक्षेप का मामला नहीं…’ PM मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने से रोकने वाली याचिका Supreme Court से खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने से रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह मामला न्यायिक हस्तक्षेप के योग्य नहीं है और अब अप्रासंगिक (इनफ्रक्टुअस) हो चुका है, क्योंकि चादर पहले ही चढ़ाई जा चुकी है।
याचिका का आधार
याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह और हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने दायर की थी। इसमें तर्क दिया गया था कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री की ओर से चादर चढ़ाने की परंपरा असंवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि यह परंपरा 1947 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन इसका कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है।

उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विदेशी आक्रमणों से जुड़े थे और उनकी दरगाह बाद में संस्थागत रूप से बनाई गई। ऐसे में राज्य प्रायोजित सम्मान भारत की संप्रभुता और सभ्यतागत ethos के विरुद्ध है। साथ ही, अजमेर में लंबित दीवानी मुकदमे का जिक्र करते हुए कहा गया कि दरगाह एक प्राचीन शिव मंदिर के स्थान पर बनी है, इसलिए चादर चढ़ाना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने 5 जनवरी 2026 को याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, “हमारे विचार में इस याचिका में उठाए गए मुद्दे न्यायिक रूप से विचार योग्य (जस्टिसिएबल) नहीं हैं।” पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि चादर चढ़ाने की घटना पहले ही हो चुकी है, इसलिए याचिका अप्रासंगिक हो गई है।
हालांकि, कोर्ट ने जोड़ा कि इस आदेश का अजमेर की सिविल कोर्ट में लंबित दीवानी मुकदमा नंबर 66/2024 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जहां दरगाह के मूल स्वरूप पर दावा किया गया है।
लंबी परंपरा और इस साल की चादर
अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री की ओर से चादर चढ़ाने की परंपरा दशकों पुरानी है, जो सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा निभाई जाती रही है। इस साल 814वें उर्स के दौरान 22 दिसंबर 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से चादर चढ़ाई थी।
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