
NDPS एक्ट के तहत सख्त सजा: गांजा तस्कर को 7 साल की कैद और 70 हजार रुपये जुर्माना
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में NDPS एक्ट के तहत एक बड़ा फैसला आया है। विशेष न्यायालय (NDPS एक्ट) ने गांजा रखने और तस्करी के आरोपी को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष की कठोर कैद और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को मजबूती प्रदान करेगा।
आरोपी को 7 साल की सजा
माननीय विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 20(b)(ii)(B) के तहत आरोपी भार्गव ताण्डी उर्फ चिकू ताण्डी को दोषी करार दिया। आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला दर्ज और गिरफ्तारी
प्रकरण थाना सरस्वती नगर के अपराध क्रमांक 241/2023 से जुड़ा है। आरोपी भार्गव ताण्डी उर्फ चिकू ताण्डी (पिता नान्हू ताण्डी, उम्र 20 वर्ष, निवासी मोती लाल नगर, पटेल किराना के पीछे, रायपुर) को गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और न्यायालय में चालान पेश किया।
साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि
मामले की सुनवाई दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। न्यायालय ने सभी तथ्यों की जांच के बाद आरोपी को दोषी पाया। यह फैसला राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पुलिस और अभियोजन की टीम ने प्रभावी ढंग से केस लड़ाई लड़ी।
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