
किरोड़ीमलनगर मारपीट मामले में 24 आरोपी गिरफ्तार, शांति भंग करने वालों को जेल भेजा
रायगढ़। किरोड़ीमलनगर वार्ड क्रमांक 09 में मारपीट और शांति भंग की गंभीर घटना के बाद कोतरारोड़ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 24 अनावेदकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला 4 जनवरी 2026 को दर्ज मारपीट की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें स्थानीय निवासियों और बाहरी मजदूरों के बीच विवाद उग्र रूप ले लिया था।

विवाद की शुरुआत और शिकायत
वार्ड क्रमांक 09 किरोड़ीमलनगर निवासी गोविंद राम नेताम (45 वर्ष) ने 4 जनवरी 2026 को थाना कोतरारोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उनके मोहल्ले के पीछे वरुण सिंह द्वारा गैलवे कंपनी के लिए अन्य प्रांत से लाए गए मजदूर रह रहे हैं। इसी दिन दोपहर में कंपनी से जुड़े कुछ युवकों ने गोविंद राम के पुत्र छवि नेताम पर जबरन काम करने का दबाव बनाया। छवि ने इनकार किया तो आरोपियों ने गाली-गलौच के साथ मारपीट शुरू कर दी।
नामजद आरोपी और प्राथमिकी
मारपीट में बुधमन उरांव, मंगलदीप उरांव, मनोज उरांव, प्रकाश गोप, अरुण करमाली, दीपक उरांव, कार्तिक उरांव और अशोक उरांव के नाम सामने आए। पुलिस ने अपराध क्रमांक 05/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) एवं 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज किया।
पुलिस दबिश में बिगड़े हालात
मामले की गंभीरता देखते हुए 5 जनवरी 2026 को थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए किरोड़ीमलनगर में दबिश दी। दबिश के दौरान मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और गोविंद राम नेताम व उनके पुत्रों के साथ गाली-गलौच व मारपीट शुरू कर दी। समझाइश के बावजूद स्थिति नहीं संभली।
रित कार्रवाई, 24 गिरफ्तारियां
हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8 मुख्य आरोपियों के अलावा 24 अन्य अनावेदकों को BNSS धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ धारा 126 एवं 135(3) BNSS के तहत भी कार्रवाई हुई। गिरफ्तार अनावेदकों को एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर सभी को जेल भेज दिया गया। नामजद 8 आरोपियों को भी एक दिन पहले न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
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