January 15, 2026
Janjgir Champa: रिश्वत मांगने वाले कांस्टेबल को एसपी ने किया निलंबित

Janjgir Champa: रिश्वत मांगने वाले कांस्टेबल को एसपी ने किया निलंबित

Jan 7, 2026

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस विभाग की छवि को कलंकित करने वाले एक गंभीर मामले में पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर आरक्षक को निलंबित कर दिया है। थाना बिर्रा के आरक्षक रंजीत कुमार अनंत पर महिला अधिवक्ता से जमानत प्रक्रिया के बदले रिश्वत मांगने का आरोप सिद्ध होने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया।

घटना का विवरण
मामला 2 जनवरी 2026 का है। शिकायतकर्ता महिला अधिवक्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा की अदालत में थाना बिर्रा अपराध क्रमांक 173/2025 के आरोपी हनुमान निषाद की जमानत के लिए पैरवी करने पहुंची थीं। इस दौरान अदालत परिसर में मौजूद आरक्षक रंजीत कुमार अनंत से उन्होंने अभियोग पत्र की स्थिति के बारे में जानकारी ली।

आरक्षक ने पहले जमानतदार की जरूरत बताई, फिर बिना जमानतदार के “जुगाड़” से जमानत करवा देने का भरोसा दिलाया। जमानत और वाहन सुपुर्दनामा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चांपा कोर्ट परिसर के सामने आरक्षक ने महिला अधिवक्ता से “नए साल का खर्चा-पानी” के नाम पर कम से कम 3 हजार रुपये की मांग की। विरोध करने पर अभद्र व्यवहार करते हुए दबाव बनाया और तत्काल एक हजार रुपये देने को कहा।

महिला अधिवक्ता के पास नगद राशि नहीं होने पर आरक्षक ने फोन-पे से पैसे ट्रांसफर करने को कहा और अपना मोबाइल नंबर दिया। शाम का समय और अंधेरा होने के कारण घर जाने की मजबूरी में महिला ने बताए नंबर पर एक हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए।

शिकायत और पुलिस की कार्रवाई
घटना से आहत महिला अधिवक्ता ने पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा से की। शिकायत मिलते ही एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक जांच कराई। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर आरोपी आरक्षक रंजीत कुमार अनंत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने पर आगे कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

 

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