
High Court ने 109 CU कर्मचारियों के नियमितीकरण पर लगाई मुहर, लंबे कानूनी संघर्ष के बाद मिली राहत
बिलासपुर: गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (CU) में कार्यरत 109 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने नियमित कर्मचारी मानने का आदेश दिया है। लंबे समय तक चले कानूनी संघर्ष और रिट याचिकाओं के बाद यह आदेश कर्मचारियों के पक्ष में आया है, जिससे उन्हें अब सभी सेवा लाभ और नियमित वेतन प्राप्त होंगे।

ये है मामला
कर्मचारियों को 5 मार्च 2008 के आदेश के आधार पर नियमित किया गया था, लेकिन 19 फरवरी 2010 को उनका नियमितीकरण रद्द कर दिया गया।इसके खिलाफ कर्मचारियों ने रिट याचिकाएं, हाईकोर्ट अपील, सुप्रीम कोर्ट SLP, रिव्यू और क्युरेटिव पिटिशन तक दायर कीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2025 को अंतिम रूप से क्युरेटिव याचिका खारिज कर विवाद पर विराम लगाया।
हाईकोर्ट का आदेश
सिंगल बेंच ने कहा कि ये कर्मचारी विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी माने जाएंगे। नियमितीकरण की तिथि से सभी सेवा लाभ और अधिकार सुरक्षित होंगे। आदेश का पालन सुनिश्चित न होने पर कर्मचारियों ने वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और MHRD सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की थी।

109 कर्मचारियों को बड़ी राहत
इस आदेश के बाद 109 कर्मचारियों को वेतन, सेवा लाभ और अन्य अधिकारों की गारंटी मिल गई है। पूरे मामले में कर्मचारियों की पैरवी में दीपाली पांडे ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रभावी भूमिका निभाई।
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