March 4, 2026
Durg: पर्यावरण नियमों की अवहेलना, कई फैक्ट्रियों को तत्काल बंद करने के आदेश

Durg: पर्यावरण नियमों की अवहेलना, कई फैक्ट्रियों को तत्काल बंद करने के आदेश

Jan 6, 2026

दुर्ग। जिले में पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाले औद्योगिक संस्थानों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर अभिजित सिंह के निर्देशन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (सीईसीबी) ने औचक निरीक्षण कर गंभीर अनियमितताओं और प्रदूषण पाए जाने पर संबंधित इकाइयों को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया।

कौन-कौन सी फैक्ट्रियां प्रभावित

  • ग्राम अकलौरडीह-जरवाय: मेसर्स आर.डी. एजेंसी (वेस्ट मटेरियल स्क्रीनिंग यूनिट) – भारी धूल और बिना अनुमति संचालन।
  • ग्राम जरवाय: मेसर्स पंकज अग्रवाल (स्लैग क्रशिंग यूनिट) और मेसर्स टेथिस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड – नियमों का उल्लंघन।
  • कुम्हारी क्षेत्र, अहिवारा रोड: मेसर्स वैद्य फूड प्रोडक्ट्स – प्रदूषण नियंत्रण उपकरण न होने के कारण।

कानूनी आधार

  • जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ‘क’
  • वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ‘क’

साथ ही, इन इकाइयों के विद्युत कनेक्शन तत्काल विच्छेदित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन न होने पर संबंधित उद्योगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई मुख्य रूप से भिलाई-03 तहसील क्षेत्र के ग्रामों अकलौरडीह-जरवाय, जरवाय और कुम्हारी में की गई। प्रशासन का संदेश स्पष्ट है: पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति कोई समझौता नहीं।

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