
दुर्ग पुलिस की सख्ती: नियम तोड़ने पर अपने ही जवानों का चालान
दुर्ग पुलिस ने सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वह आम नागरिक हो या पुलिसकर्मी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री विजय अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशों के बावजूद बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

पहले ही दिए जा चुके थे स्पष्ट निर्देश
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल द्वारा जिला दुर्ग में पदस्थ समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पूर्व में ही दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद 4 जनवरी 2026 को निरीक्षण के दौरान कुछ पुलिसकर्मी बिना हेलमेट वाहन चलाते पाए गए।

इन पुलिसकर्मियों का कटा चालान
बिना हेलमेट वाहन चलाने पर जिन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई, उनमें—
•प्रधान आरक्षक (चालक) क्रमांक 1243 सुशील प्रजापति, रक्षित केंद्र दुर्ग
•प्रधान आरक्षक क्रमांक 1473 भागवत प्रसाद, थाना अण्डा
•आरक्षक क्रमांक 885 सुनील साहू, थाना रानीरातई
•आरक्षक क्रमांक 1645 कमलेश देशमुख, थाना दुर्ग
•आरक्षक क्रमांक 805 पंकज पाण्डेय, थाना जामुल
•आरक्षक क्रमांक 205 रवि सोनी, थाना खुर्सीपार
•महिला आरक्षक क्रमांक 1692 संगीता कोसले, थाना भिलाई नगर
•महिला आरक्षक क्रमांक 1599 एलिषा, थाना छावनी
•महिला आरक्षक क्रमांक 1313 आशा ठाकुर, महिला थाना दुर्ग
सभी का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 500-500 रुपये का चालान किया गया।
भविष्य के लिए दी गई सख्त हिदायत
कार्रवाई के साथ-साथ सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को भविष्य में दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने की सख्त हिदायत दी गई है। दुर्ग पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन स्वयं से शुरू कर आम जनता को भी जागरूक करना पुलिस की जिम्मेदारी है।
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