
NDPS मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर सजा, 1 लाख रुपये का जुर्माना
रायपुर। राजधानी रायपुर की विशेष एनडीपीएस अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) पंकज कुमार सिन्हा ने मंगलवार को आरोपी दविन्दर सिंह को 10 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त 2 साल की सजा भुगतनी होगी। यह सजा केंद्रीय जेल रायपुर में लागू की गई।

आरोपी की पहचान और दोषसिद्धि
आरोपी दविन्दर सिंह (38 वर्ष), पिता रणधीर सिंह (या रणबीर सिंह), निवासी खारून ग्रीन सिटी, पलाश 33, कुम्हारी, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21(B) के तहत दोषी पाया गया। यह धारा नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार या कब्जे से संबंधित है। मामले में अपराध क्रमांक 35/2021 और विशेष आपराधिक मामला (एनडीपीएस) संख्या 48/2021 दर्ज था, जो कबीर नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
सजा का विवरण
अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो अतिरिक्त 2 वर्ष की कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। जांच और मुकदमे के दौरान जेल में बिताए गए समय को सजा से समायोजित किया जाएगा (सीआरपीसी की धारा 428 के तहत)। जुर्माने की वसूली भारतीय दंड संहिता की धाराओं 68 और 69 के प्रावधानों के अनुसार होगी।
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