February 25, 2026
High Court ने निरस्त की राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा, 216 पटवारियों की पदोन्नतियां रद्द

High Court ने निरस्त की राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा, 216 पटवारियों की पदोन्नतियां रद्द

Jan 2, 2026

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया पर कड़ा रुख अपनाते हुए राजस्व निरीक्षक (RI) पदोन्नति परीक्षा को निरस्त कर दिया है। इस परीक्षा के बाद 216 पटवारियों को राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने अमान्य करार दे दिया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पदोन्नति परीक्षा की प्रक्रिया दूषित थी और इसमें भाई-भतीजावाद, पक्षपात और कदाचरण के संकेत मिले हैं। ऐसे में चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं माना जा सकता।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाईकोर्ट ने कहा कि जिस प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हों, उसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को राजस्व निरीक्षक जैसे प्रोफेशनल पद के लिए ट्रेनिंग पर भेजना भी उचित नहीं है।  कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह पटवारी से राजस्व निरीक्षक पदोन्नति के लिए नई, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है।

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