
Chaitanya Baghel को शराब घोटाले मामले में High Court से बड़ी राहत, 168 दिनों बाद जेल से रिहाई
रायपुर : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी और ईओडब्ल्यू द्वारा लंबी सुनवाई के बाद चैतन्य की जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई, और लगभग 168 दिनों के बाद वे जेल से बाहर आएंगे।

जन्मदिन के दिन किया गया था गिरफ्तार
चैतन्य को 18 जुलाई 2025 को उनके जन्मदिन पर भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी ईडी की जांच और एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ। लगभग 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई सीधे लाभार्थियों की जेब में पहुंची थी।
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