
नाबालिग अपहरण मामले में पास्टर और पत्नी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी को दी थी मदद
सूरजपुर। नाबालिग के अपहरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के साथ उसे मदद पहुंचाने वाले पास्टर और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। प्रार्थी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, उसकी नाबालिग बेटी क्रिसमस के अवसर पर पास्टर के निवास गई थी। रात भर घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास तलाश की। इसी दौरान आरोपी राजेश कुमार विश्वकर्मा उर्फ खैरू का फोन आया, जिसमें उसने नाबालिग को अपने पास रखने की बात कही।

आरोपी की मदद करना पड़ा भारी
जांच में सामने आया कि इस पूरे मामले में पास्टर राम खिलावन और उसकी पत्नी सुनीता ने आरोपी की मदद की थी। पुलिस ने बताया कि राजेश कुमार के खिलाफ पहले भी थाना राजपुर में नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज है। प्रार्थी की शिकायत पर प्रतापपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश कुमार के साथ पास्टर राम खिलावन और उसकी पत्नी सुनीता को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) अपहरण से संबंधित है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर सात साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, वहीं धारा 3(5) सामान्य आशय के तहत सामूहिक रूप से किए गए अपराध में सभी आरोपियों की समान जिम्मेदारी तय करती है।
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