
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्देश, 31 जनवरी तक अनिवार्य होगा संपत्ति ब्यौरा
रायपुर। राज्य सरकार के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव को तीन बिंदुओं में निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के तहत प्रत्येक शासकीय सेवक को अपनी अचल संपत्ति से संबंधित वार्षिक विवरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार, निर्धारित तिथि तक विवरण नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

SPARROW पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन प्रस्तुत
निर्देशों के अनुसार जनवरी 2026 से समस्त सचिवालय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को कैलेण्डर वर्ष 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति में धारित अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण एनआईसी द्वारा संचालित SPARROW पोर्टल (epar.cg.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उनके अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी समय-सीमा के भीतर संपत्ति विवरण जमा करें, ताकि शासन स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
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