
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कड़ी सजा, कोर्ट ने सुनाया 20 साल का सश्रम कारावास
धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस फैसले को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर कड़ा संदेश माना जा रहा है।

क्या है पूरा मामला
मामला 26 जून 2024 का है, जब थाना मगरलोड (करेलीबड़ी चौकी क्षेत्र) में अपराध क्रमांक 150/24 दर्ज किया गया था। आरोपी पर नाबालिग पीड़िता के अपहरण और दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे थे।
इन धाराओं में चला केस
आरोपी के खिलाफ
- IPC की धारा 363, 366, 376(2)(ढ)
- POCSO एक्ट की धारा 4 और 6
के तहत मामला दर्ज कर जांच की गई।

कोर्ट का सख्त फैसला
जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), धमतरी की अदालत ने
- शिवकुमार उर्फ शिवा यादव (23 वर्ष)
- निवासी – बोरियाखुर्द, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर
को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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