
स्कॉर्पियो में मवेशियों का अवैध परिवहन: रायगढ़ में पशु क्रूरता का आरोपी गिरफ्तार, 1 माह से था फरार
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जूटमिल पुलिस ने पशुओं के प्रति क्रूरता और अवैध परिवहन के एक गंभीर मामले का खुलासा करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी ओडिशा निवासी दिलीप बोदरा बीते एक महीने से पुलिस की पकड़ से बाहर था।

पुलिस के अनुसार, 1 नवंबर 2025 की रात कोडातराई चौक के पास सड़क किनारे संदिग्ध हालत में खड़ी स्कॉर्पियो वाहन (क्रमांक OR 14 Q 5327) को पकड़ा गया था। वाहन चालक मौके से फरार मिला। पहले से मिली सूचना के आधार पर पुलिस को शक था कि स्कॉर्पियो में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरकर ओडिशा के बूचड़खाने ले जाया जा रहा है।
5 मवेशी ठूंसकर ले जा रहे थे
जांच में सामने आया कि आरोपी ने स्कॉर्पियो की पीछे की सभी सीटें हटवा दी थीं और काला शीशा लगवाकर 5 मवेशियों को रस्सियों से बांधकर अमानवीय तरीके से परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 2 जीवित मवेशियों को सुरक्षित कब्जे में लिया, जिनकी अनुमानित कीमत 3.50 लाख रुपये बताई गई, जबकि 3 मवेशियों की मौत हो चुकी थी, जिनका पोस्टमार्टम कराया गया।

ओडिशा तक चला पुलिस का सुराग
विवेचना के दौरान वाहन के पंजीकृत स्वामी की जानकारी आरटीओ से प्राप्त हुई, जिसमें स्कॉर्पियो ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में पंजीकृत पाई गई। लगातार पतासाजी के बाद पुलिस ने आरोपी दिलीप बोदरा (34 वर्ष), निवासी ग्राम संरोक्सी, थाना केबलंग, जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा) को गिरफ्तार कर लिया।
मेमोरेंडम में कबूलनामा
आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि 31 अक्टूबर 2025 को वह 5 मवेशियों को स्कॉर्पियो में लोड कर राउरकेला (ओडिशा) के बूचड़खाने ले जा रहा था। वाहन खराब होने पर 1 नवंबर की रात वह उसे कोडातराई गांव के पास छोड़कर फरार हो गया था।

कानूनी कार्रवाई
जूटमिल थाना में अपराध क्रमांक 389/2025 के तहत धारा 04, 06, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11(1) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को 23 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
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