
पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए राज्य कोटा प्रथम चरण की काउंसिलिंग आबंटन जारी, हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर रहेगा निर्भर
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में पीजी मेडिकल प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2025 के तहत राज्य कोटा के अंतर्गत प्रथम चरण की काउंसिलिंग का सीट आबंटन जारी कर दिया गया है। यह निर्णय अभ्यर्थियों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए तथा मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (MCC), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय अनिवार्य समय-सीमा के अनुरूप लिया गया है।

हाईकोर्ट–सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा मामला
उल्लेखनीय है कि WPC क्रमांक 5937/2025 (समृद्धि दुबे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) प्रकरण में पारित निर्णय के खिलाफ राज्य शासन ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2025 के आदेश में, 20 नवंबर 2025 को पारित निर्णय के अनुच्छेद 21 के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।यह मामला WPC क्रमांक 6449/2025 (प्रभाकर चंद्रवंशी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) से भी संबंधित है, जो वर्तमान में हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई मार्च 2026 में प्रस्तावित है।

अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा सीट आबंटन
राज्य काउंसिलिंग समिति ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान काउंसिलिंग प्रक्रिया और इसके अंतर्गत किए गए सभी सीट आबंटन, संबंधित रिट याचिकाओं के अंतिम न्यायिक निर्णय के अधीन रहेंगे। साथ ही अभ्यर्थियों और सभी संबंधित हितधारकों को सलाह दी गई है कि वे राज्य काउंसिलिंग समिति द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी तरह की भ्रांति से बचा जा सके।
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