
हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर पर दर्ज चार मामलों पर Supreme Court ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है
रायपुर। राजधानी रायपुर से हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर से जुड़ी बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित तोमर पर दर्ज चार मामलों में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये सभी मामले पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दर्ज किए गए थे।
चार मामलों में सुप्रीम कोर्ट से राहत
जानकारी के अनुसार, रोहित तोमर के खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में इस साल जून और जुलाई के दौरान चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं। इन मामलों में उस पर पीड़ितों को डराने-धमकाने और अधिक ब्याज की वसूली करने के आरोप लगाए गए थे। इन्हीं मामलों के आधार पर पुलिस ने पहले रोहित तोमर के घर पर छापेमारी भी की थी।

अग्रिम जमानत के लिए लगाई गई थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट में रोहित तोमर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हिमांशु शर्मा ने बताया कि चारों मामलों में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के समक्ष यह दलील दी गई कि सभी प्रकरण कमर्शियल लेन-देन से जुड़े हुए हैं और इन्हें आपराधिक रंग दिया गया है।
कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चारों मामलों में रोहित तोमर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद आरोपी को बड़ी राहत मिली है।
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