
शराब के पैसे नहीं देने पर गुंडागर्दी: बिलासपुर में युवकों की सरेआम बेरहमी से पिटाई, 5 आरोपी गिरफ्तार
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में खुलेआम गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब के लिए पैसे देने से इनकार करना दो युवकों को भारी पड़ गया। बदमाशों ने पुराना बस स्टैंड स्थित शराब दुकान के पास युवकों को दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से पीटा। पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है।
शराब दुकान के पास हुई वारदात
घटना बुधवार 17 दिसंबर की रात की है। तालापारा निवासी अजय चौहान (22) अपने दोस्त करण बचकानी के साथ शराब खरीदने पुराना बस स्टैंड स्थित शराब दुकान पहुंचे थे। इसी दौरान राहुल बंजारे ने करण से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब करण ने पैसे देने से मना किया, तो राहुल ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया।

कुछ ही देर में अरमान अली, मनोहर विश्वकर्मा, धर्मेंद्र बंजारे और रितेश सोनकर भी वहां पहुंच गए। सभी ने मिलकर करण से पैसे की मांग शुरू की और इनकार करने पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
दौड़ा-दौड़ाकर लात-घूंसे
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बदमाशों ने करण को चारों ओर से घेर लिया और उसे दौड़ा-दौड़ाकर लात-घूंसे मारे। कई बार उठाकर सड़क पर पटक दिया गया। जब अजय चौहान बीच-बचाव करने पहुंचा, तो उसके साथ भी मारपीट की गई। वायरल वीडियो में आरोपियों की बर्बरता साफ नजर आ रही है।
एक युवक गंभीर घायल, सिम्स में भर्ती
इस हमले में करण बचकानी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं और इलाज जारी है।

पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा
घटना की सूचना मिलते ही तारबाहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। अजय चौहान की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर रातभर दबिश दी और सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी
1. राहुल बंजारे (20) – निवासी रेलवे स्टेशन क्षेत्र
2. धर्मेंद्र कुमार बंजारे (30) – निवासी नवागांव, थाना बिल्हा
3. रितेश सोनकर (19) – निवासी बुधवारी बाजार, थाना तोरवा
4. मनोहर विश्वकर्मा (31) – निवासी गणेश नगर, चुचुहियापारा
5. अरमान अली (20) – निवासी गणेश नगर, चुचुहियापारा

इन धाराओं में केस दर्ज
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। वायरल वीडियो को सबूत के तौर पर केस डायरी में शामिल किया गया है।
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