
Supreme Court: आवारा कुत्ते मामले में अदालत सख्त, याचिकाकर्ता से कहा- हम वीडियो चलाकर पूछेंगे मानवता क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों (Stray Dogs) से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता को कड़ी टिप्पणी के साथ फटकार लगाई है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हम वीडियो चलाकर यह पूछेंगे कि मानवता क्या है?
सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आवारा कुत्तों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए आया था। इस दौरान याचिकाकर्ता की दलीलों पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि समाज में इंसानों और जानवरों—दोनों के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मानवता का मतलब केवल इंसानों तक सीमित नहीं है।

मानवता पर सवाल
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ऐसे वीडियो दिखाएंगे, जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मानवता क्या होती है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि आवारा कुत्तों के मुद्दे को केवल शिकायत या डर के नजरिए से नहीं, बल्कि मानवीय और संवैधानिक दृष्टिकोण से देखना होगा।
कानूनी और मानवीय संतुलन जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कानून और मानवता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। अदालत ने यह भी दोहराया कि किसी भी समाधान में क्रूरता या अमानवीय रवैया स्वीकार्य नहीं होगा।
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