
GPM में पत्नी की हत्या मामले में बड़ा फैसला
आरोपी पति को उम्रकैद की सजा, न्यायालय ने लगाया अर्थदंड भी
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले में पत्नी की निर्मम हत्या के एक जघन्य मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के प्रथम अपर सत्र न्यायालय द्वारा सुनाया गया।
प्रथम अपर सत्र न्यायालय का निर्णय
प्रथम अपरसत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी लोधूराम बैगा को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद के साथ अर्थदंड से भी दंडित किया। न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह अपराध अत्यंत गंभीर और अमानवीय है।

घटना पंडरीपानी गांव की
यह मामला गौरेला थाना क्षेत्र के पंडरीपानी गांव का है। घटना 19 दिसंबर 2024 की है, जब घरेलू विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी बिरसिया बाई की लकड़ी से बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी थी।
शराब की लत बनी विवाद की वजह
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लोधूराम बैगा शराब का आदी था और नशे की हालत में अक्सर पत्नी से झगड़ा करता था। घटना वाले दिन भी शराब के नशे में हुआ विवाद हिंसक हो गया और उसने जानलेवा हमला कर दिया।
पुलिस जांच और साक्ष्यों के आधार पर सजा
पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए समाज में कड़ा संदेश दिया कि घरेलू हिंसा और हत्या जैसे अपराध किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
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