
रिश्वतखोरी पर SP का कड़ा एक्शन: गाड़ी छुड़ाने के नाम पर मांगा 80 हजार, प्रधान आरक्षक निलंबित
जांजगीर-चांपा। जिले में पुलिस महकमे की साख को नुकसान पहुंचाने वाला मामला सामने आया है। गाड़ी छुड़ाने के नाम पर अवैध वसूली के आरोप में एक प्रधान आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने शिकायत की पुष्टि के बाद की है।

80 हजार रुपये की मांग
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मड़वा निवासी टी.आर. साहू ने पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रखी गई थी। उसी वाहन को छुड़ाने के एवज में प्रधान आरक्षक विनोद दिवाकर द्वारा 80 हजार रुपये की मांग की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया और पूरे प्रकरण की जांच उप पुलिस अधीक्षक योगिता खापर्डे को सौंप दी है।

रक्षित केंद्र में किया गया संबद्ध
निलंबन के बाद प्रधान आरक्षक (प्र.आर. 138) विनोद दिवाकर को रक्षित केंद्र जांजगीर-चांपा में संबद्ध किया गया है। नियमानुसार निलंबन अवधि में उन्हें केवल निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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