
अवैध कोल लेवी मामला: EOW ने सौम्या के PA जयचंद के खिलाफ 1000 पन्नों का चालान पेश, 7–8 करोड़ की वसूली का दावा
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अवैध कोल लेवी वसूली मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल में बंद जयचंद कोशले के खिलाफ करीब 1000 पन्नों का चालान विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर में पेश किया है। जयचंद पर आरोप है कि वह पूर्व IAS अधिकारी सौम्या चौरसिया के निर्देश पर अवैध कोल लेवी की राशि की वसूली और सप्लाई का काम करता था।

EOW ने जयचंद के विरुद्ध धारा 120B, 420, 384, 467, 468, 471 IPC सहित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7, 7A और 12 के तहत चालान प्रस्तुत किया है।
7–8 करोड़ रुपये वसूली का दावा
चालान में EOW ने दावा किया है कि जयचंद, सौम्या चौरसिया के निर्देश पर सूर्यकांत तिवारी के निवास सहित अन्य स्थानों से अवैध राशि प्राप्त करता था और उसे मनीष उपाध्याय या सौम्या द्वारा बताए गए व्यक्तियों तक पहुंचाता था। जांच एजेंसी के अनुसार, जयचंद ने इस तरह करीब 7 से 8 करोड़ रुपये की अवैध कोल लेवी राशि सौम्या के लिए कलेक्ट की। EOW का यह भी दावा है कि अवैध वसूली से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा जयचंद ने खुद भी रखा और अपने परिवार के सदस्यों के नाम संपत्तियां खरीदीं, जिसकी जांच अभी जारी है।

डायरी में दर्ज हैं अवैध लेन-देन के सबूत
EOW की केस डायरी में जयचंद कोशले उर्फ ‘जय’ की भूमिका को अवैध कोल लेवी वसूली की पूरी श्रृंखला में अहम कड़ी बताया गया है। डायरी में उल्लेख है कि जयचंद, सौम्या चौरसिया के अधीनस्थ रहकर नकद राशि का वास्तविक रिसीवर और मध्यस्थ था। डायरी में जय के नाम से दर्ज सभी एंट्रियां सौम्या चौरसिया से संबंधित पाई गई हैं, जिससे अवैध लेन-देन की पुष्टि हुई है।
अब तक 20 आरोपियों के खिलाफ चालान
EOW इस मामले में अब तक 20 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर चुका है।
▪️ जुलाई 2024 में 15 आरोपियों के खिलाफ पहला चालान
▪️ अक्टूबर 2024 में 2 आरोपियों के खिलाफ पूरक चालान
▪️ अक्टूबर 2025 में 2 और आरोपियों के विरुद्ध चालान दाखिल किया गया है

इनमें सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी समेत कई नाम शामिल हैं।
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