
बेेल्जियम की शीर्ष अदालत ने मेहुल चोकसी की याचिका खारिज की, प्रत्यर्पण पर बड़ा फैसला
नई दिल्ली/ब्रसेल्स। भगोड़े हीरा कारोबारी Mehul Choksi को बड़ा झटका देते हुए बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत ने उनके प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही Belgium से उनके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता और साफ हो गया है।
प्रत्यर्पण के खिलाफ चोकसी की आखिरी कोशिश नाकाम
मेहुल चोकसी ने बेल्जियम की शीर्ष अदालत में भारत प्रत्यर्पण रोकने के लिए अपील दायर की थी। अदालत ने इस अपील को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। इससे पहले भी निचली अदालतें चोकसी की याचिकाएं ठुकरा चुकी थीं।

पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी
Punjab National Bank घोटाले में हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप चोकसी पर है। भारत की investigating agencies लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थीं।
भारत के लिए राहत, प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद
अदालत के ताजा फैसले से भारतीय एजेंसियों को राहत मिली है। अब चोकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
चोकसी लंबे समय से फरार
पीएनबी घोटाले के उजागर होने के बाद से चोकसी भारत से फरार है और कई देशों में कानूनी दांव-पेंच के जरिए प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश करता रहा है। बेल्जियम की अदालत का ताजा फैसला उसके लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है।
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