
Bilaspur: हत्या के दोषी याह्या ढेबर की पैरोल बढ़ाने की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने जताई फरार होने की आशंका
डिवीजन बेंच ने याचिका को किया खारिज
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्त गुरू शामिल थे, ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे याह्या ढेबर की पैरोल बढ़ाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।
पीड़ित पक्ष में डर और आरोपी के फरार होने की आशंका
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी को पैरोल देने से पीड़ित पक्ष में भय का माहौल पैदा हो सकता है। साथ ही यह भी आशंका जताई गई कि पैरोल पर रिहा होने पर आरोपी के फरार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

कलेक्टर ने पहले ही आवेदन खारिज किया था
याह्या ढेबर ने अपनी मां के 40वें अनुष्ठान में शामिल होने के लिए पैरोल का आवेदन रायपुर कलेक्टर को प्रस्तुत किया था। हालांकि, कलेक्टर ने परिस्थिति और घटनाक्रम का मूल्यांकन करते हुए आवेदन को पहले ही खारिज कर दिया था।

कलेक्टर के निर्णय को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंचे
कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए याह्या ढेबर ने रिट याचिका दायर की थी। उसने अदालत से आग्रह किया था कि उसे धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए अतिरिक्त पैरोल दिया जाए।
लेकिन हाईकोर्ट ने कलेक्टर के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका को अस्वीकार कर दिया।
अदालत का रुख सख्त, कानून व्यवस्था को प्राथमिकता
अदालत ने कहा कि पैरोल एक अधिकार नहीं बल्कि एक विवेकाधीन राहत है, जिसे देते समय सुरक्षा, जनहित और पीड़ित पक्ष की भावनाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इस आधार पर अदालत ने आरोपी को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया।
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