
रायगढ़ में मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई: बिना पर्ची नशीली दवाओं की बिक्री का खुलासा, दो दुकानों को नोटिस
रायगढ़। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर खरसिया क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोर्स की संयुक्त औचक जांच में नशीली दवाओं की अवैध बिक्री का गंभीर मामला सामने आया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम ने शिकायत के आधार पर कई मेडिकल दुकानों की जांच की।

कारण बताओ नोटिस जारी
जांच के दौरान राजेश मेडिकल में कोरेक्स और कोफ-विक्स जैसी नशीली दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के बेची जाती पाई गईं। वहीं भागवत मेडिकल स्टोर में बिक्री रिकॉर्ड और डॉक्टर की पर्ची उपलब्ध नहीं थी। दोनों दुकानों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मेडिकल संचालकों को सख्त निर्देश
टीम ने सभी मेडिकल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना वैध पर्ची किसी भी प्रतिबंधित या नशीली दवा की बिक्री न करें और सभी रिकॉर्ड का संधारण अनिवार्य रूप से करें। सिरिंज सहित अन्य चिकित्सीय सामग्रियों की बिल सहित बिक्री का भी निर्देश दिया गया। इस कार्रवाई में औषधि निरीक्षक अमित राजोरिया, विजय कुशवाहा, साविता रानी, प्रवीण तिवारी, एसडीएम खरसिया तथा एसडीओपी प्रमात पटेल शामिल रहे।
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