March 4, 2026
सुकमा ज्वेलर्स शॉप लूटकांड : 3 घंटे में मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, 12 लाख के आभूषण और हथियार बरामद

सुकमा ज्वेलर्स शॉप लूटकांड : 3 घंटे में मास्टरमाइंड समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, 12 लाख के आभूषण और हथियार बरामद

Dec 5, 2025

सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बीती रात दुर्गा ज्वेलर्स में हुई बड़ी लूट की सनसनीखेज वारदात को सुकमा पुलिस ने महज तीन घंटे के भीतर सुलझा लिया। हथियारबंद नकाबपोश तीन आरोपियों ने दुकान में घुसकर पिस्टल और चाकू की नोक पर आभूषण लूटे, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए।

गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 12 लाख रुपये के आभूषण, एक पिस्टल, चाकू, मोबाइल फोन और लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त की है। वारदात का मास्टरमाइंड सुकमा निवासी अंकित राय है, जिसने मध्यप्रदेश से अपने दो साथियों को बुलाकर घटना की योजना रची थी।

कैसे दिया वारदात को अंजाम

SP किरण चव्हाण के मुताबिक, घटना 4 दिसंबर की रात करीब 8:30 बजे की है। सुकमा मेन रोड स्थित दुर्गा ज्वेलर्स में दो नकाबपोश युवक हथियार लेकर घुसे। उन्होंने दुकानदार को पिस्टल दिखाकर डराया और आभूषण लूट लिए।

⬤ भागने के दौरान एक आरोपी को मौके पर ही आभूषण समेत पकड़ लिया गया।

⬤ दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला।

⬤ तीसरा आरोपी बाहर खड़े होकर पुलिस मूवमेंट मॉनिटर कर रहा था।

आरोपियों ने कैसे बनाई थी साजिश

पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआमास्टरमाइंड अंकित राय, जो गांजा तस्करी में शामिल और आपराधिक प्रवृत्ति का है । उसने MP के कोमल सिंह और आर्यन रैपुरिया को बुलाया।दोनों 1 दिसंबर को सुकमा आए।तीनों ने कई दिनों तक ज्वेलर्स दुकान की रेकी की ।अंकित के किराए के कमरे में बैठकर पूरी लूट की प्लानिंगकी और  वारदात की रात अंकित बाहर से पुलिस गतिविधियों पर नजर रख रहा था।उसके दोनों साथी नकाब पहनकर दुकान में घुसे लेकिन पुलिस की तेजी ने उनकी योजना को नाकाम कर दिया।

गिरफ्तार आरोपी

1. कोमल सिंह (22 वर्ष) — जिला भिंड, मध्यप्रदेश

2. आर्यन रैपुरिया (24 वर्ष) — जिला भिंड, मध्यप्रदेश

3. अंकित राय (18 वर्ष) — सुकमा, छत्तीसगढ़

कौन–कौन रहा कार्रवाई में शामिल

एएसपी रोहित शाह, एसडीओपी परमेश्वर तिलकवार, डीएसपी रविकांत सहारे, डीएसपी के. के. बाजपेई, डीएसपी मोनिका श्याम, टीआई शिवानंद तिवारी (सुकमा), टीआई रंजीत सिंह (छिंदगढ़) नक्सल सैल, साइबर सैल की संयुक्त टीम

धाराएं

आरोपियों पर BNS की धारा 309(6), 311, 332(बी) तथा 3(5) और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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