
दुर्ग: पिता-पुत्र मादक पदार्थ सप्लायर की ₹2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, SAFEMA कोर्ट मुंबई भेजा गया प्रकरण
दुर्ग/भिलाई। मादक पदार्थ एवं नशा विरोधी ऑपरेशन विश्वास के तहत दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रूआबांधा, भिलाई के आदतन मादक पदार्थ सप्लायर नंदु कन्नौजिया और उसके पुत्र रोहित कन्नौजिया के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 68(F) के तहत SAFEMA कार्रवाई की है। दोनों के नाम और परिजनों के नाम पर अर्जित करीब ₹2 करोड़ 01 लाख से अधिक की चल-अचल संपत्ति पुलिस ने जप्त कर ली है।

लंबे समय से गांजा व्यापार में सक्रिय
पुलिस के अनुसार, नंदु कन्नौजिया (57) और उसका पुत्र रोहित कन्नौजिया (26) लम्बे समय से गांजा के अवैध व्यापार में सक्रिय थे। इनके खिलाफ NDPS एक्ट के 8 से अधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं। लगातार निगरानी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस को पुष्टि मिली कि दोनों चोरी-छिपे अपना नशे का कारोबार जारी रखे हुए थे।

नशे की कमाई से खड़ी की 2 करोड़ की संपत्ति
जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने मादक पदार्थ गांजा की अवैध बिक्री से कमाए पैसों से करोड़ों की संपत्ति बनाई, जिसमें शामिल हैं—
- रूआबांधा स्थित BSP भूमि पर बना मकान और दुकान — ₹70 लाख
- सरस्वती कुंज, रिसाली में रोहित कन्नौजिया के नाम आलीशान मकान — ₹95 लाख
- ग्राम धनोरा में पुत्री निशा कन्नौजिया के नाम भूमि व भवन — ₹37 लाख
- दोपहिया वाहन — ₹1.50 लाख
- बैंक खातों में लाखों रुपये जमा
संपत्ति SAFEMA कोर्ट मुंबई को भेजी गई
पुलिस ने जांच पूरी कर समस्त संपत्ति को जप्त किया और आगे की कार्रवाई के लिए SAFEMA कोर्ट, मुंबई को प्रकरण भेज दिया है। यह कार्रवाई NDPS एक्ट की धारा 68(F) के तहत की गई, जो नशे की कमाई से अर्जित संपत्ति की जप्ती व अटैचमेंट का प्रावधान करता है।

अब तक 4 आदतन नशा कारोबारियों पर कार्रवाई
दुर्ग पुलिस अब तक कुल 4 आदतन मादक पदार्थ सप्लायरों की संपत्ति सफेमा के तहत अटैच कर चुकी है। संबंधित संपत्तियों की राजसात/अटैचमेंट प्रक्रिया SAFEMA कोर्ट, मुंबई में प्रगति पर है।
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