March 5, 2026
Supreme Court कॉलेजियम: जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा होंगे Chhattisgarh High Court के स्थायी न्यायाधीश

Supreme Court कॉलेजियम: जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा होंगे Chhattisgarh High Court के स्थायी न्यायाधीश

Dec 3, 2025

नई दिल्ली, 3 दिसंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के रूप में कार्यरत जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा को स्थायी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। यह निर्णय न्यायपालिका में अनुभवी अधिकारियों को स्थायी रूप से मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कॉलेजियम की इस सिफारिश से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की न्यायिक क्षमता में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

कॉलेजियम की बैठक और सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत कर रहे हैं, ने 2 दिसंबर 2025 को अपनी बैठक में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की नियुक्ति पर विचार-विमर्श किया। कॉलेजियम ने उनके कार्यकाल, निर्णयों की गुणवत्ता और उच्च न्यायालय के प्रति उनके योगदान का विस्तृत मूल्यांकन किया। सभी सदस्यों ने एकमत से उन्हें स्थायी न्यायाधीश के लिए योग्य पाया। यह सिफारिश अपर न्यायाधीश के रूप में उनके दो वर्षीय कार्यकाल के प्रदर्शन पर आधारित है, जो सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप है।

जस्टिस वर्मा का समृद्ध कार्यानुभव
जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा उच्च न्यायिक सेवा (Higher Judicial Service) के माध्यम से न्यायिक क्षेत्र में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के रूप में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभाई है। इसके अलावा, विभिन्न जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हैं। वे 23 जनवरी 2024 को अपर न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद से लगातार सक्रिय रहे हैं। उनके निर्णयों को हमेशा निष्पक्ष और तर्कसंगत माना गया है, जो कॉलेजियम के मूल्यांकन में प्रमुख कारक रहा।

नियुक्ति प्रक्रिया के अगले चरण
कॉलेजियम की सिफारिश के बाद, संबंधित फाइल केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को भेज दी गई है। मंत्रालय द्वारा आवश्यक जांच के उपरांत यह फाइल राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी, जहां राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का वारंट जारी किया जाएगा। एक बार वारंट जारी होने के बाद जस्टिस वर्मा आधिकारिक रूप से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाल लेंगे। यह प्रक्रिया आमतौर पर कुछ सप्ताह में पूरी हो जाती है, जिससे न्यायिक व्यवस्था में कोई बाधा न पड़े।

 

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