
Jashpur: अंतरराज्यीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़,विशेष न्यायालय ने चार आरोपितों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई
जशपुर। जिले में गांजा तस्करी के बड़े मामले में एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए चार आरोपितों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपित पर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त तीन माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
आरोपित—तीन पंजाब के, एक महिला उत्तर प्रदेश की
इस मामले में पकड़े गए चारों तस्करों में तीन पुरुष पंजाब के निवासी हैं, जबकि एक महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। जिला अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अजय सिन्हा ने मामले का संचालन किया।

कैसे पकड़े गए तस्कर?
जशपुर पुलिस को 10 अक्टूबर 2024 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा की ओर से एक कार में भारी मात्रा में अवैध गांजा लाया जा रहा है।
पुलिस टीम ने ओडिशा-छत्तीसगढ़ की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित उपरकछार जांच नाका में कार पीबी 1Q 1759 को रोककर तलाशी ली।

तलाशी के दौरान कार की—
डिक्की से प्लास्टिक पैकेटों में रखा गांजा बरामद किया गया।थाना तपकरा में अपराध दर्ज, वाहन और गांजा जब्त पुलिस ने तस्करों को मौके पर ही गिरफ्तार कर तपकरा थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया।
कार और गांजा दोनों जब्त किए गए। जांच के बाद चारों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां विशेष न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया।
न्यायालय का सख्त संदेश
यह निर्णय अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय नशा माफियाओं के खिलाफ बड़ा संदेश माना जा रहा है। पुलिस और ACB जैसी एजेंसियों द्वारा लगातार कार्रवाई के चलते जिले में नशा तस्करी पर प्रभावी रोकथाम की उम्मीद की जा रही है।
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