
कोचिंग छात्रा से दरिंदगी, NSUI नेता को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
कांकेर। कांकेर जिले में कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में एनएसयूआई नेता रूहाब मेमन को अदालत ने 10 साल का सश्रम कारावास और 1,500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। यह फैसला पीड़िता के साहस और न्याय व्यवस्था की सख्त कार्रवाई का उदाहरण बना।
16 नवंबर 2022 की दिल दहला देने वाली घटना
पीड़िता को आरोपी ने झांसा देकर घड़ी चौक के पास बुलाया और अपनी कार में बैठाकर केशकाल होते हुए सिंगारभाट जंगल के सुनसान इलाके में ले गया। वहीं कार के अंदर उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने छात्रा से मारपीट, दांतों से काटने समेत कई तरह की यातनाएं दीं। विरोध करने पर उसने कार से कुचलकर मारने की धमकी भी दी।

साहसिक रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई
डर के माहौल के बावजूद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप, मारपीट, धमकी सहित कई गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की।
21 गवाहों की गवाही ने किया सच उजागर
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विभा पांडे की अदालत में चले मुकदमे में 21 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी सबूतों और गवाहियों ने आरोपी रूहाब मेमन को दोषी साबित किया।
समाज के लिए सख्त संदेश
अदालत ने सभी आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को
▶️ 10 साल की सश्रम कारावास
▶️ 1,500 रुपए का जुर्माना

की सजा सुनाई। यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ-साथ समाज में ऐसे अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी भी मानी जा रही है।
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