
Supreme Court की सख्ती: अमित बघेल को चेतावनी, FIR क्लब करने की याचिका खारिज
रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों को एक साथ जोड़ने (FIR क्लब करने) की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने बघेल को उनकी बयानबाज़ी पर लगाम लगाने की कड़ी नसीहत दी है
क्या है पूरा मामला?
अमित बघेल के खिलाफ उनके विवादित बयानों को लेकर अलग-अलग जिलों में कई एफआईआर दर्ज हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी मामलों को एक ही कोर्ट में स्थानांतरित करने और क्लब करने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कही सख्त बात
सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने बघेल के व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना जिम्मेदारी के बयान दे।
कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि “जहां-जहां केस दर्ज हुए हैं, वहां कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा।”
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