
Durg : सौतेले माता-पिता ने 4 वर्षीय बेटे की हत्या की, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
दुर्ग जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कुम्हारी थाना क्षेत्र के शंकर नगर में रहने वाले सौतेले पिता और मां को अपने ही 4 वर्षीय बेटे की हत्या के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला फरवरी 2024 का है, जब पति-पत्नी ने बच्चे को बेरहमी से पटककर उसकी जान ले ली थी और बाद में चुपचाप उसका अंतिम संस्कार कर दिया था।

कैसे हुआ पूरा मामला
कुम्हारी के शंकर नगर में रहने वाले दंपती ने फरवरी 2024 में अपने 4 साल के बेटे को कथित तौर पर मारकर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्चा सौतेले पिता के साथ रहता था और उसके साथ आए दिन प्रताड़ना की शिकायतें पड़ोसियों द्वारा भी सुनी जाती थीं।
अंतिम संस्कार कर छिपाने की कोशिश
घटना के बाद दोनों ने बिना किसी को बताए जल्दबाज़ी में बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। उनका प्रयास था कि मौत का कारण छिपाया जा सके, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मौत और अंतिम संस्कार की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की।

जांच में सामने आई सच्चाई
पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराए बिना किए गए अंतिम संस्कार और माता-पिता के बयान में विरोधाभासों के आधार पर दोनों को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि बच्चे को पटकने से उसकी मौत हुई थी।
कोर्ट का फैसला: आजीवन कारावास
सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने दोनों सौतेले माता-पिता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इतनी कम उम्र के बच्चे के साथ अत्याचार कर उसकी हत्या करना समाज के लिए एक जघन्य अपराध है।
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