
पतगवां मां हत्या कांड: बेटे शिवम मिश्रा को आजीवन कारावास
पेंड्रा। पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पतगवां में मां की हत्या के सनसनीखेज मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल, पेंड्रारोड ने आरोपित बेटे शिवम मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया है।
क्या था मामला
दो फरवरी 2024 को पतगवां के राठौर मोहल्ले में निर्मला बाई और उनके बेटे शिवम मिश्रा के बीच घरेलू विवाद और गाली-गलौज हुई। विवाद इतना बढ़ा कि शिवम ने लोहे की रॉड से निर्मला बाई पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।

इलाज के दौरान हुई मौत
गंभीर अवस्था में घायल निर्मला को पहले जिला चिकित्सालय गौरेला ले जाया गया। वहां से स्थिति बिगड़ने पर उन्हें रायपुर रिफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
अदालत ने दोषी करार दिया
लंबी सुनवाई और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने शिवम मिश्रा को अपनी ही मां की हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने इस घटना को गंभीर और समाज के लिए अस्वीकार्य बताते हुए कड़ा निर्णय दिया।
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