
भैंसापसरा आगजनी हत्या कांड, दो आरोपियों को आजीवन कारावास
बलौदाबाजार। थाना सिटी कोतवाली पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना और त्वरित कार्यवाही के आधार पर भैंसापसरा आगजनी हत्या प्रकरण में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला 24 फरवरी 2024 की रात का है, जब आरोपी करण बघेल और दौलत सोनवानी ने वृद्धा आश्रम के पास रहने वाली कमला साहू के घर को बाहर से कुंडी लगाकर आग के हवाले कर दिया था। इस भीषण घटना में कमला साहू और सोनू साहू उर्फ गोलू की जलकर मौत हो गई थी, जबकि संध्या साहू और रानू साहू गंभीर रूप से झुलस गए थे।
नशे के आदि थे आरोपी
घटना की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में हत्या, हत्या के प्रयास, आगजनी, अवैध बंधन और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना में सामने आया कि आरोपी नशे के आदि थे और अक्सर मृतिका के घर के सामने गाली-गलौज करते थे। घटना वाले दिन मना करने पर उन्होंने घर में आग लगाने की धमकी भी दी थी, जिसे बाद में अमल में लाया गया।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय द्वितीय सत्र न्यायाधीश श्रीमती संजया रात्रे ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों पर गौर करते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया।
अदालत ने दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत निम्नानुसार सजा सुनाई—
धारा 120-B: आजीवन कारावास व ₹500 अर्थदंड
धारा 342: एक वर्ष का साधारण कारावास
धारा 436: दस वर्ष का कठोर कारावास व ₹1000 अर्थदंड
धारा 302 (दो बार): दो बार आजीवन कारावास व दो बार ₹1000 अर्थदंड
धारा 307 (दो बार): दस-दस वर्ष का कठोर कारावास व दो बार ₹1000 अर्थदंड
सभी सजाएं साथ-साथ भुगताने का आदेश दिया गया है।प्रकरण की पूरी विवेचना निरीक्षक अजय झा, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली द्वारा की गई।
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