
सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, सेना टिप्पणी मामले में कार्यवाही 4 दिसंबर तक स्थगित
नई दिल्ली। भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी संबंधी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने गुरुवार को अपने अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ाते हुए 4 दिसंबर 2025 तक अधीनस्थ अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए बताया कि स्थगन के लिए एक पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह सुनवाई राहुल गांधी की उस याचिका पर थी, जिसमें उन्होंने अधीनस्थ अदालत के समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 29 मई के आदेश को चुनौती दी है।

राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 4 अगस्त को लखनऊ की अदालत में लंबित इस मामले की आगे की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई थी। मामले में अदालत ने राहुल गांधी से उनकी कथित टिप्पणी को लेकर सवाल भी किया था कि उन्हें 2,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन के कब्जे की जानकारी कैसे मिली, क्या उनके पास इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण है? सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राहुल गांधी को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है, जबकि अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
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