
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्टाइपेंड और तकनीकी त्यागपत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति तिथि से पूरा वेतन (100%), पे प्रोटेक्शन, और पूरा एरियर्स प्रदान किया जाए।
पूरा मामला
मालूम हो कि शिक्षा सहित अन्य विभागों में नव-नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति के समय पूर्ण वेतन की जगह 70%, 80% या 90% बेसिक वेतन के रूप में स्टाइपेंड दिया जा रहा था। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल थे जिन्होंने उच्च पद पर जाने के लिए “तकनीकी त्यागपत्र” दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें स्टाइपेंड ही दिया गया।

इस व्यवस्था को चुनौति देते हुए याचिकाकर्ता मुकेश वैष्णव और अमृत साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने निर्णय देते हुए कहा कि यह नियम असंवैधानिक है और कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण है।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
कोर्ट ने साफ कहा कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से ही पूर्ण वेतन दिया जाएगा और पहले जो स्टाइपेंड दिया गया था, उसका एरियर्स भुगतान भी अनिवार्य रूप से किया जाए। इस फैसले से राज्य के हज़ारों कर्मचारियों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है।
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