
Supreme Court: CBI में फर्जी अधिकारियों की मौजूदगी पर Supreme Court की कड़ी फटकार
केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल, शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी की
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एक मामले की सुनवाई के दौरान जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि सीबीआई जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जांच एजेंसी में “फर्जी अधिकारी” कैसे नियुक्त हो सकते हैं। कोर्ट ने इसपर कड़ी नाराजगी जताते हुए एजेंसी की भर्ती प्रक्रिया और आंतरिक निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल उठाए।
‘सीबीआई में आपके पास बिल्कुल फर्जी अधिकारी हैं’ — सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी में इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। अदालत ने पूछा कि आखिर इस तरह की नियुक्तियां कैसे होती हैं और इसकी जिम्मेदारी किसकी है।

एजेंसी को दिया स्पष्टीकरण का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अधिकारियों से इस मामले पर विस्तृत स्पष्टीकरण देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एजेंसी अपने आंतरिक सिस्टम को दुरुस्त करे और ऐसे मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए।
केंद्र सरकार से भी मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से भी इस मामले पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय एजेंसियों की साख और विश्वसनीयता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।
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