
Supreme Court ने Chhattisgarh शराब घोटाले की जांच में देरी पर ED को लगाई फटकार
ईडी से पूछा—अभी कौन-सी जांच बाकी, जो इतने महीनों में पूरी नहीं हुई?
रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में लगातार हो रही देरी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सख्त लहजे में फटकार लगाई है। कोर्ट ने तीखे शब्दों में पूछा कि आखिर ऐसी कौन-सी जांच शेष है, जो इतने लंबे समय बाद भी एजेंसी पूरी नहीं कर सकी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा—
“एक तरफ कहते हो कि आरोपियों को बेल नहीं देनी है और दूसरी तरफ कहते हो कि जांच जारी है। तो बताओ, अभी कौन-सी जांच चल रही है?”
जांच अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश
कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि जांच अधिकारी व्यक्तिगत (पर्सनल) एफिडेविट दाखिल करें।
इस हलफनामे में यह स्पष्ट करना होगा—
- पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ कौन-सी जांच अभी लंबित है
- इस जांच को पूरा करने में और कितना समय लगेगा
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर तय की है।
लंबे समय से लंबित जांच पर उठे सवाल
गौरतलब है कि ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बावजूद एजेंसी अब तक अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई है।
इस देरी को लेकर कोर्ट ने एजेंसी के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं और स्पष्ट जवाब मांगा है।
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