
सतनामी समाज पर टिप्पणी मामले में कथावाचक आशुतोष चैतन्य को मिली जमानत, कोर्ट ने दी ये चेतावनी
बिलासपुर/तखतपुर। सतनामी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज को विशेष एसटी-एससी न्यायालय ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि वे भविष्य में सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी टिप्पणियाँ न करें जो किसी समाज की भावनाओं को आहत करें।
क्या था मामला?
तखतपुर के टिकरीपारा में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन हो रहा था, जिसमें कथावाचक आशुतोष चैतन्य ने सतनामी समाज को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते समाज में आक्रोश फैल गया।
थाने का घेराव कर समाज ने की थी कार्रवाई की मांग
आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज़ सतनामी समाज के लोग तखतपुर थाने पहुँच गए और कथावाचक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाने का घेराव किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आईपीसी की धारा 353(2) एससी-एसटी एक्ट की संबंधित धाराएँ जोड़ते हुए प्रकरण दर्ज किया। शनिवार को पुलिस ने आशुतोष चैतन्य को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया था, जहाँ से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।

कथावाचक ने मांगी थी माफी
अपने बयान को लेकर कथावाचक ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, लेकिन समाज गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा रहा ।एडिशनल एसपी अर्चना झा ने समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा कर मामले में प्राथमिक जांच व वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया था।
कोर्ट ने दी जमानत के साथ चेतावनी
आज सुनवाई के दौरान विशेष न्यायालय एसटी-एससी ने आशुतोष चैतन्य को जमानत दी और भविष्य में किसी समाज के प्रति अपमानजनक टिप्पणी से दूर रहने की सख्त हिदायत दी
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