
बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना को मिली फांसी की सजा, मानवता के खिलाफ अपराध में कोर्ट ने ठहराया दोषी…
ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराधों का दोषी करार देते हुए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हसीना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर कठोर कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके चलते देशभर में हिंसा भड़क उठी। यह फैसला आने के बाद न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मच गई है।

अदालत ने क्या कहा?
जस्टिस मोहम्मद गोलाम मजूमदार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि:
- शेख हसीना सरकार ने छात्रों की मांगों को नज़रअंदाज़ किया।
- विरोध बढ़ने पर हसीना ने छात्रों को “रजाकार” कहा, जिससे गुस्सा भड़क गया।
- स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए।
- आवामी लीग की इकाइयों—छात्र लीग और युवा लीग—ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया।
- 5 अगस्त को चंखारपुल क्षेत्र में 6 प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई, और कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए।
- अदालत ने माना कि यह कार्रवाई मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आती है।

दो अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई
कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल को भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है। शेख हसीना और कमाल को भगोड़ा घोषित किया गया। कोर्ट ने चौधरी अब्दुल्ला को दोषी मानते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
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