
सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला: ‘डंकी रूट’ एजेंट को अग्रिम जमानत से इंकार
नई दिल्ली, 17 जून 2025
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कथित ‘डंकी’ एजेंट की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी पर विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने और अवैध आप्रवासन रैकेट चलाने का आरोप है।
अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को अग्रिम जमानत देना “सार्वजनिक नीति और राष्ट्रहित के विरुद्ध” होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी के विरुद्ध प्रारंभिक जांच में पुख्ता साक्ष्य सामने आए हैं, जिससे उसकी संलिप्तता साबित होती है।
क्या है ‘डंकी’ रूट?
‘डंकी’ शब्द का उपयोग उन गैरकानूनी रास्तों के लिए किया जाता है जिनके जरिए लोग बिना वीजा या वैध दस्तावेजों के अमेरिका, कनाडा या यूरोपीय देशों में प्रवेश करते हैं। यह रास्ता बेहद जोखिमभरा और मानव तस्करी से जुड़ा होता है।

प्रवर्तन एजेंसियों के अनुसार, आरोपी ने कई लोगों से विदेश भेजने के नाम पर मोटी रकम वसूली और उन्हें नकली दस्तावेजों के ज़रिए ‘डंकी रूट’ से बाहर भेजने का प्रयास किया। कई पीड़ितों को बीच रास्ते में ही विदेशी एजेंसियों द्वारा पकड़ लिया गया या उन्हें गंभीर खतरों का सामना करना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
अब क्या होगा?
जमानत से वंचित होने के बाद अब आरोपी को संबंधित एजेंसियों के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। आगे की जांच में उसकी भूमिका और नेटवर्क का विस्तार भी सामने आ सकता है।
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