March 2, 2026
Bilaspur: आदेश की अवहेलना पर दो  IAS तलब, जमानती वारंट जारी…

Bilaspur: आदेश की अवहेलना पर दो  IAS तलब, जमानती वारंट जारी…

Nov 14, 2025

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आदेशों की अवहेलना के आरोप में हाईकोर्ट ने IAS मनोज कुमार पिंगुआ और IAS किरण कौशल को तलब किया है। दोनों अधिकारियों को सोमवार को न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।

मामला एक कॉलेज के डिमांस्ट्रेटर से जुड़े अभ्यावेदन को लेकर दायर याचिका का है। याचिकाकर्ता शासकीय कर्मचारी हैं। पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को अभ्यावेदन पर तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके याचिकाकर्ता द्वारा कई स्मरण पत्र दिए जाने के बाद भी जब कोई निर्णय नहीं लिया गया तो न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की गई।

दोनों अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी

शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने आदेशों की अवमानना पर नाराजगी जताते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। अवमानना अधिनियम धारा 12 के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम छह माह की सजा, दो हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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