
दुर्ग पुलिस ने नई कानूनी प्रावधानों, NDPS और POCSO एक्ट पर अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण
दुर्ग। दुर्ग पुलिस द्वारा नवीन कानूनों, एनडीपीएस एक्ट और पोक्सो एक्ट पर पुलिस अधिकारियों एवं विवेचकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर, सिविक सेंटर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल (भापुसे) के निर्देशन में संपन्न हुआ।
कई जिला अभियोजन अधिकारी रहे उपस्थित
प्रशिक्षण सत्र में जिला दुर्ग के उप संचालक अभियोजन भीम सिंह राजपूत, शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक मेघेश्वर दिल्लीवार, विशेष लोक अभियोजक (POCSO) रूपवर्षा दिल्लीवार, विशेष लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा, विशेष लोक अभियोजक (NDPS) सूरज शर्मा सहित कई जिला अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में भीम सिंह राजपूत ने एनडीपीएस एक्ट और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए संबंधित नियमों की विस्तार से जानकारी दी। वहीं श्री मेघेश्वर दिल्लीवार ने विवेचना के दौरान होने वाली त्रुटियों को चिह्नित कर उन्हें दूर करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की।
रूपवर्षा दिल्लीवार ने पोक्सो मामलों में 60 दिनों के भीतर चालान प्रस्तुत करने के प्रावधान, विशेष न्यायालयों की भूमिका, तथा डीएनए टेस्ट जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी देते हुए कहा कि विवेचक किसी भी भ्रम की स्थिति में चालान प्रस्तुत करने से 10 दिन पूर्व लोक अभियोजकों से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (IUCAW) श्रीमती पद्मश्री तवर, उप पुलिस अधीक्षक (लाइन) चंद्र प्रकाश तिवारी सहित पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
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