
फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर को आजीवन कारावास की सजा
जिला पंचायत सदस्य से दुष्कर्म करने का मामला, अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला
जांजगीर-चांपा। जिले में महिला जिला पंचायत सदस्य से दुष्कर्म करने वाले फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस जघन्य अपराध के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे सख्त सजा दी।

क्या है मामला
मामला वर्ष 2019 का है, जब प्रहलाद राठौर जांजगीर जिले में फूड इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ था। इसी दौरान उसने महिला जिला पंचायत सदस्य से जबरन दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ।
लंबी सुनवाई के बाद आया फैसला
मामले की सुनवाई कई वर्षों तक चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में ठोस सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी प्रहलाद राठौर को दोषी पाया। न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय का सख्त रुख
अदालत ने कहा कि सरकारी अधिकारी के पद पर रहते हुए आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग किया और महिला जनप्रतिनिधि की गरिमा को ठेस पहुंचाई। ऐसे मामलों में सख्त सजा देना जरूरी है ताकि समाज में भय और न्याय दोनों का संतुलन बना रहे।
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