
प्राचार्य प्रमोशन पर हाईकोर्ट की मुहर, 1378 व्याख्याताओं को राहत
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने व्याख्याता पद से प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए राज्य शासन द्वारा तय किए गए कैडर और मापदंडों को सही ठहराया है। इसके साथ ही शिक्षक की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से ई संवर्ग के 1,378 व्याख्याताओं की प्राचार्य के पद पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मालूम हो कि यह याचिका लंबे समय से विचाराधीन थी, जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 5 अगस्त 2025 को फैसला सुरक्षित रखा था।

पदोन्नति का रास्ता साफ
गौरतलब है कि 30 अप्रैल को प्राचार्य पदोन्नति की सूची जारी की गई थी। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग के ई संवर्ग और टी संवर्ग के कुल 2,925 पदों पर व्याख्याताओं—व्याख्याता नियमित, व्याख्याता एलबी और प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय—को पदोन्नति देकर प्राचार्य बनाया गया था। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया अब और सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी।
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