
Chhattisgarh : CGPSC घोटाला , 37 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाले से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 37 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। साथ ही, राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया गया है जिसमें सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी थी।

सिंगल बेंच का आदेश बरकरार
पहले सिंगल बेंच ने 37 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। सरकार ने इस आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी, लेकिन अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए सरकार की अपील को निरस्त कर दिया है।

घोटाले के बाद रोकी गई थी नियुक्तियां
CGPSC की परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के चलते इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। बाद में कई अभ्यर्थियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया थाहाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच लंबित होने के कारण पात्र और योग्य अभ्यर्थियों का हक नहीं छीना जा सकता। यदि किसी अभ्यर्थी पर कोई ठोस आरोप नहीं है, तो उसे नियुक्ति से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है।
सरकार को जल्द कार्रवाई के निर्देश
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करे और उन्हें संबंधित विभागों में पदस्थ करे।
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