
Durg : रेप के आरोपी को 10 साल की जेल
मामला न्यायालय में साबित हुआ
दुर्ग जिले की अदालत ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह माना कि आरोपी ने युवती के भरोसे का गलत फायदा उठाया और उसे धमकाकर अपराध को अंजाम दिया।

शादी का वादा कर ले गया अपने साथ
मामले के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को शादी का वादा किया और अपने साथ ले गया। कुछ दिनों तक उसने युवती को अलग-अलग जगहों पर रखा और उससे जबरन संबंध बनाए। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
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पीड़िता ने की शिकायत
आरोपी के धमकी देने के बाद युवती किसी तरह घर पहुंची और अपने परिजनों को सारी बात बताई। परिजनों की मदद से उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया और चार्जशीट न्यायालय में पेश की।

अदालत ने माना अपराध गंभीर
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया। न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के अपराध समाज के लिए गंभीर उदाहरण हैं, इसलिए सख्त सजा जरूरी है।
10 साल की सजा और जुर्माना
अदालत ने आरोपी को 10 साल की कठोर सजा के साथ 5,000 रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त छह महीने की जेल काटनी होगी।
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