
Chhattisgarh : हाईकोर्ट का धर्मांतरण रोकने वाले होर्डिंग्स हटाने से इनकार
धर्मांतरण के मामलों पर लगातार उठ रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने उन होर्डिंग्स को हटाने से इनकार कर दिया है जिनमें धर्म परिवर्तन रोकने का संदेश लिखा गया है।

अदालत का स्पष्ट मत
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी होर्डिंग या पोस्टर का उद्देश्य लोगों को अवैध धर्म परिवर्तन से बचाना है, तो उसे असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे संदेश नागरिकों को अपने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति जागरूक करते हैं।

गांव में पादरी एंट्री पर विवाद
दरअसल, एक याचिका दायर कर गांव में पादरियों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। परंतु हाईकोर्ट ने मामले को खारिज करते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन को सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार है।
फैसले का प्रभाव
हाईकोर्ट के इस निर्णय को कई सामाजिक संगठनों ने स्वागत योग्य बताया है। उनका कहना है कि यह फैसला धर्मांतरण के अवैध प्रयासों पर अंकुश लगाने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं, कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इस पर असहमति जताते हुए कहा कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है।
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